RG Kar – पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आरजीकर घटना के दौरान पीड़िता का नाम लिया था। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश टीएम शिवाग्नम की पीठ ने इस मुद्दे पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। केंद्र ने अदालत से कहा कि पीड़िता का नाम बताने पर विनीत गोयल खिलाफ कार्रवाई कर सकते है।
हालांकि, केंद्र की ओर से यह भी साफ किया गया है कि इस मामले में केंद्र को बाहर रखा जाए। आईपीएस के खिलाफ सिर्फ राज्य ही कार्रवाई कर सकता है।
पिछली सुनवाई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले का मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है।
यहीं पर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की जानकारी देने की बात कही थी।