RG Kar मामले में पीड़िता के परिवार द्वारा दायर मामले में हाईकोर्ट ने फ़िलहाल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।
RG Kar
कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा, मामले की सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ बातें पहले जाननी जरूरी हैं।
पीड़ित परिवार को स्पष्टीकरण के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ से संपर्क करने को कहा गया है।
कुछ दिन पहले अभया के माता-पिता ने सीबीआई जांच पर अविश्वास जताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच में हुई।
