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Sujoy Krishna Bhadra – ‘कालीघाट के काकू’ की अंतरिम जमानत अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई

कोलकाता

Sujoy Krishna Bhadra – ‘कालीघाट के काकू’ उर्फ ​​सुजॉय कृष्ण भद्र की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया।

Sujoy Krishna Bhadra

इस दिन ‘कालीघाट के काकू’ की स्वास्थ्य रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। बताया कि चलने फिरने को लेकर डाक्टरों ने दिशा निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने केंद्रीय बलों के जवानों के रहने को लेकर भी कई शर्तें लगाई हैं। आरोप लगाए गए हैं कि केंद्रीय बलों ने ‘काकू’ के घर पर कब्जा कर लिया है।जिसे लेकर पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई है।

यह भी आरोप लगाया गया कि डॉक्टर के अलावा किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने पूछा, “क्या यह सही है? क्या बलपूर्वक घर में प्रवेश किया जा सकता है?”

Sujoy Krishna Bhadra – सवालों के जवाब में सीबीआई ने कहा, “फ्लैट छोटा नहीं है। बल को रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए।”

सीबीआई ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि डॉक्टरों के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वकील का दावा है कि वाहिनी किसी भी तरह से चिकित्सा उपचार में बाधा नहीं डाल रही है।

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