Calcutta High Court

Calcutta High Court on illegal constructions – अवैध निर्माण में निगम की भूमिका से हाईकोर्ट नाराज़, कहा – ज़रूरत पड़ी तो केंद्रीय वाहिनी…

कोलकाता

Calcutta High Court on illegal constructions – कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्व कोलकाता के जलाभूमि में गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के मामले में केंद्र को शामिल करने का आदेश दिया है।

Calcutta High Court on illegal constructions

हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने इस मामले में राज्य सरकार और कोलकाता नगर पालिका की भूमिका पर असंतोष जताया।

अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरी हो, तो गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाना चाहिए!

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व कोलकाता में 500 से ज़्यादा गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं।

कथित तौर पर, ये सभी जलाभूमि को भरकर गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। जस्टिस सिन्हा की बेंच ने उस मामले में पहले भी कई सुनवाई की है।

कोर्ट ने आदेश दिया था कि नगर निगम पुलिस की मदद से उन सभी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिरा दे। लेकिन गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन की जगहों की पहचान भी नहीं हुई है।

सोमवार की सुनवाई में, साउथ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस इलाके की स्थिति के बारे में कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस सिन्हा ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा असल में, कोई काम नहीं हो रहा है। फिर भी एक के बाद एक रिपोर्ट जमा की जा रही हैं। मैं और रिपोर्ट नहीं देखना चाहती।

उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से काम हुआ है या नहीं। जस्टिस सिन्हा ने कहा, बार-बार ऑर्डर देने के बावजूद, राज्य और नगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं।

Calcutta High Court on illegal constructions – अगर राज्य गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन गिराने के कोर्ट के ऑर्डर लागू नहीं कर सकता, तो केंद्र से मदद मांगी जाएगी।

अगर ज़रूरत पड़ी, तो उन सभी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए सेंट्रल फोर्स तैनात की जाएंगी।इसके बाद, कोर्ट ने केंद्र को इस केस में शामिल होने का ऑर्डर दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

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