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Supreme Court on West Bengal SIR – न्यायिक अधिकारियों के बारे में सवाल नहीं सुनेंगे – सुप्रीम कोर्ट; ट्रिब्यूनल बनाने का…

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Supreme Court on West Bengal SIR – पश्चिम बंगाल मे SIR को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।

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Supreme Court on West Bengal SIR

मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़े मामलों पर कोर्ट से फटकार लगी है। CJI सूर्यकांत ने SIR को लेकर सभी पक्षों को चेताया और कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें।

साथ ही, उन्होंने कहा कि कोई भी वैलिड वोटर नहीं छूटेगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि SIR प्रक्रिया में बाहर किए जाने के खिलाफ अपील सुनने के लिए, पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों वाले अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किए जाएं।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और दो या तीन पूर्व हाई कोर्ट न्यायाधीशों से अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्य के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

कोर्ट ने यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों में कितने सदस्य होने चाहिए।

अनसुलझे मामलों की जानकारी की जांच होने के बावजूद, तृणमूल ने सवाल उठाए हैं कि सप्लीमेंट्री लिस्ट क्यों जारी नहीं की जा रही है।

ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सप्लीमेंट्री लिस्ट जल्दी जारी की जाए। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस के साथ एक ट्रिब्यूनल होगा। इसमें कई जज होंगे।

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