SSC – सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील मानते हुए अतिरिक्त समय दिया।
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अब सरकार के पास इन 26,000 खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 8 महीने और हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मामले की अगली सुनवाई 31 मई, 2027 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण स्कूल सर्विस कमीशन के 2016 के पूरे पैनल को रद्द कर दिया था, जिससे 26,000 शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नौकरी चली गई थी।
SSC – कोर्ट ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार में बदलाव के बाद,नई सरकार और एसएससी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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सोमवार को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने उनकी अपील स्वीकार कर ली और समस्य सिमा बढ़ा दी है।
ऐसी चिंताएं थीं कि अगर 26,000 शिक्षकों और स्टाफ की नौकरी जाने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो शिक्षा व्यवस्था में गतिरोध पैदा हो जाएगा।
इस पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने पहले 18 दिसंबर को फैसला सुनाया था कि जो शिक्षक अयोग्य नहीं पाए गए हैं, वे अंतरिम अवधि के दौरान स्कूलों में काम करना जारी रख सकते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि 18 दिसंबर का आदेश लागू रहेगा।
