Election Commission – शनिवार देर रात को चुनाव आयोग ने तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी है।
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इसके साथ ही, एक ट्रिब्यूनल पोर्टल भी लॉन्च किया गया। जिन वोटरों के नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट से हटा दिए गए हैं, वे आज से इस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं।
वे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या सब-डिविजनल ऑफिसर के दफ्तरों में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर, आवेदकों को “Submit Appeal for Individuals (Under Adjudication)” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर, यूज़र्स को अपने मोबाइल नंबर या EPIC नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा, और फिर उस वोटर का EPIC विवरण देकर अपील फाइल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी, जिसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है।
इसके लिए वोटर का पूरा पता, जिसमें PIN कोड भी शामिल हो (250 शब्दों के अंदर), और अपील का संक्षिप्त विवरण (1,000 शब्दों के अंदर) देना ज़रूरी है।
आवेदन जमा करने से पहले, अपील के खास आधार 500 शब्दों के अंदर बताने होंगे। ऑनलाइन विकल्प के अलावा, वोटर अपनी अपीलें—सभी ज़रूरी विवरणों के साथ—सब-डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में जाकर भी जमा कर सकते हैं।
