Advertisement
Calcutta High Court

Calcutta HC Mamata Banerjee Meeting – हुगली में सभा की ममता बनर्जी को हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

बंगाल

Calcutta HC Mamata Banerjee Meeting – कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की हुगली में होने वाली सभा के लिए मंज़ूरी दे दी है।

Advertisement

Calcutta HC Mamata Banerjee Meeting

हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने इस कार्यक्रम के लिए समय और कई दूसरी शर्तें भी तय की हैं।

कालीघाट तृणमूल ने अगले शुक्रवार (11 सितंबर) को श्रीरामपुर के महेश में एक कार्यक्रम की योजना बनाई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होने वाली हैं।

शुरू में उनकी योजना जुलूस निकालने और उसके बाद मीटिंग करने की थी, लेकिन पुलिस की मंज़ूरी से जुड़ी दिक्कतों के कारण मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया।

Calcutta HC Mamata Banerjee Meeting – गुरुवार को हाई कोर्ट ने मीटिंग के लिए सशर्त मंज़ूरी दे दी, लेकिन साफ़ तौर पर किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी।

कालीघाट तृणमूल महेश से श्रीरामपुर कोर्ट तक एक मार्च आयोजित करना चाहती थी। चिनसुराह के पूर्व विधायक असित मजूमदार ने इसके लिए पुलिस से आवेदन किया था, लेकिन उन्हें मंज़ूरी नहीं मिली।

पुलिस का तर्क था कि जुलूस से ग्रांड ट्रंक रोड (GT रोड) पर ट्रैफ़िक में रुकावट आ सकती है। इसके बाद, कालीघाट तृणमूल यूनिट ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

जुलूस की मंज़ूरी न देते हुए, जस्टिस भट्टाचार्य ने कुछ शर्तों के साथ मीटिंग की इजाज़त दे दी। उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच मीटिंग कर सकती हैं।

कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि भीड़ 2,000 लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी साफ़ किया कि मीटिंग के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली कोई भड़काऊ बात नहीं कही जानी चाहिए।

उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए।

Share from here
Please Help Save Daughter Priyanka Kumari