Abhishek Banerjee और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी द्वारा याचिका को रद्द कर दिया है।
Abhishek Banerjee
अभिषेक और उनकी पत्नी ने स्कूल जॉब्स घोटाले के मामले में ईडी के समन को चुनौती देते हुए समन पर पूछताछ दिल्ली के बजाय कोलकाता में की जाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया। पीठ ने दिल्ली में पेश होने के लिए जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि पीठ ने इस मामले में अगस्त महीने में हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।