Supreme Court

Abhishek banerjee – Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामले को Justice Abhijit Gangopadhyay से किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का दिया आदेश

कोलकाता दिल्ली

Supreme Court ने शुक्रवार को आदेश दिया कि SSC मामले में अभिषेक बनर्जी (Abhishek banerjee) के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के समक्ष लंबित कार्यवाही को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित किया कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने समाचार चैनल को बनर्जी के बारे में एक साक्षात्कार दिया था, जबकि बनर्जी से संबंधित मामले की न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जा रही थी।

कोर्ट ने आदेश दिया कि “मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को मामले में लंबित कार्यवाही को फिर से सौंपें।” शीर्ष अदालत ने कहा कि जिस न्यायाधीश को कार्यवाही फिर से सौंपी जाएगी वह इस संबंध में दायर सभी आवेदनों को लेने के लिए स्वतंत्र होगा। आर्डर कॉपी आने के बाद स्पष्ट होगा कि यह फैसला सिर्फ अभिषेक बनर्जी के मामले में है या फिर SSC के सभी मामलों से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को हटा दिया गया है।

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