अडानी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg) में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत का कहना है कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. परदीवाला ने मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए ये जांच जरूरी है। उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ‘सत्य की जीत’ होगी। Hindenburg Research ने अडानी समूह के खिलाफ 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने समूह की कंपनियों के शेयर्स में भूचाल लाने का काम किया था।
