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‘चुनाव आयुक्तों (CEC) की सीधी नियुक्ति गलत’, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कमेटी बनाएं

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों (CEC) की सीधी नियुक्ति गलत है। कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की आदेश दिया। कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि चुनाव आयोग आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार कमेटी बनाए। लोकतंत्र में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए नहीं तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

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