दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में Agnipath Scheme को सही पाया। इस तरह केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अग्निपथ योजना पर सुनवाई की। कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद ही फैसले का इंतजार किया जा रहा था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई। योजना की लॉन्चिंग के बाद कई राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। अग्निपथ योजना के नियमों के मुताबिक, 17.5 साल से 21 साल की उम्र के लोग सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नियुक्त होने वाले 25 फीसदी को परमानेंट नौकरी दी जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने Agnipath Scheme को ठहराया सही
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