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Supreme Court

Article 35A – जम्मू-कश्मीर में Article 35A से छिने गए लोगों के तीन मौलिक अधिकार – Supreme Court

जम्मू कश्मीर

Article 35A को लेकर चीफ जस्टिस ने बड़ी टिपण्णी की है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 35-A ने गैर-निवासियों से कई मौलिक अधिकारों को छीन लिए। इसने नागरिकों से जम्मू- कश्मीर में रोजगार, अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार छीना।

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CJI ने आगे कहा कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और राज्य सरकार के तहत रोजगार का अधिकार आता है। ये सब ये अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये निवासियों के विशेष अधिकार थे और गैर-निवासियों के अधिकार से बाहर किए गए।

Article 35A देता था राज्‍य के मूल निवासियों को विशेष अधिकार

Article 35A वह विशेष व्यवस्था थी जो राज्य के मूल निवासियों (परमानेंट रेसीडेंट) को विशेष अधिकार देती थी। इस अनुच्‍छेद को मई 1954 में विशेष स्थिति में दिए गए भारत के राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था। 35A आर्टिकल 370 का हिस्सा था जिसके जरिए जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।

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