Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया है।
Assam Muslim Marriage amd Divorce Act
शुक्रवार को असम कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में इसे एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद इसे यूसीसी की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया गया।
अब मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार, जो इस तलाक पंजीकरण अधिनियम के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा।
इसके बदले उन सभी को एकमुश्त दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।