हेटी स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
जिस मामले में आजम खान को ये सजा हुई है,वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया था।