बाटला हाउस एनकाउंटर मामले पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान की सजा का ऐलान कर दिया है। साकेत कोर्ट के अडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने मुजरिम करार दिए गए आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है।
उन्होंने आरिज को 302 का मुजरिम माना है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया। आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 10 लाख मोहन चंद शर्मा के परिवार को मिलेंगे।
