केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाईकोर्ट से झटका, बंगले के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

महाराष्ट्र

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जुहू स्थित उनके बंगले के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का आदेश BMC को दिया है। साथ ही राणे परिवार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बंगले की ऊंचाई 11 मीटर से ज्यादा नहीं होगी चाहिए थी लेकिन इसे 32 मीटर ऊंचा बना दिया गया, जिसके बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। नारायण राणे को बीएमसी के के-वेस्ट वॉर्ड के अफसर ने नोटिस भेजा था। इसे मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम की धारा 351 के तहत BMC की ओर से बनाए गए प्लान के उल्लंघन के लिए जारी किया गया था।

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