राष्ट्रगान के अपमान वाले मामले में सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से राहत नहीं मिली है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि साल 2021 में मुंबई के एक कार्यक्रम में वे राष्ट्रगान (National Anthem) के वक्त बैठी रह गई थीं और बीच में थोड़ी देर के लिए उठीं थी। उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी पर पुनर्विचार की अपील को रद्द करने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। यह राष्ट्रीय सम्मान अधिनियन 1971 के तहत यह एक गुनाह है।
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