BREAKING – ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘जोड़ा फूल’ वाले चुनाव चिह्न के अधिकार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
BREAKING
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले को चार महीने के अंदर सुलझाने को कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को यह निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया कि वह तृणमूल के चुनाव चिह्न को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने की प्रक्रिया चार हफ़्ते में पूरी करे।
इसके बाद, आयोग को चुनाव चिह्न पर तीन महीने के अंदर अंतिम फ़ैसला लेना होगा। दूसरे शब्दों में, आयोग अगले चार महीनों में तृणमूल के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना अंतिम फ़ैसला सुनाएगा।
BREAKING – सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, तृणमूल के नाम और चुनाव चिह्न के बारे में अंतिम फ़ैसला जनवरी तक हो जाएगा।
इसका मतलब है कि पूजा के बाद होने वाले नगर निकाय चुनावों या इस बीच होने वाले किसी भी अन्य चुनाव में ममता तृणमूल और रिताब्रत की ‘गणतांत्रिक तृणमूल’ दोनों को ही अस्थायी चुनाव चिह्नों का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ना होगा।
