सारदा मामला – राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत    

कोलकाता

कोलकाता। सारदा चिटफंड घोटाला मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोपित कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को आखिरकार मंगलवार को अग्रिम जमानत मिल गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सहीदुल्लाह मुंशी और शुभाशीष दासगुप्ता की खंडपीठ ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।

पिछले सप्ताह सोमवार को पत्नी संचिता कुमार ने लगाई थी अग्रिम जमानत की याचिका

पिछले सप्ताह सोमवार को राजीव कुमार की पत्नी संचिता कुमार ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और गत सोमवार को लगातार चार दिनों तक सुनवाई हुई थी। न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में फैसला संरक्षित रखा था।  मंगलवार सुबह कोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

सीबीआई को लगा जोरदार झटका

इस फैसले से सीबीआई को जोरदार झटका लगा है। गत 13 सितंबर को  कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया था जिसके बाद सीबीआई लगातार राजीव कुमार की तलाश में छापेमारी कर रही थी। कुमार कोलकाता में ही थे। अपनी जमानत अर्जी पर वह खुद हस्ताक्षर करते थे लेकिन सीबीआई उन्हें तलाश नहीं पाई थी। अब जब उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है तो माना जा रहा है कि यह जांच एजेंसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाने से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा।

अब राजीव कुमार को किसी भी तरह से गिरफ्तार करना या दबाव बनाना होगा मुश्किल

इस निर्देश के बाद सीबीआई के लिए अब राजीव कुमार को किसी भी तरह से गिरफ्तार करना या दबाव बनाना मुश्किल होगा। खास बात यह है कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई और फैसला सुनाने में हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का समय ले लिया। अब न्यायालय में दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगले 15-20 दिनों तक सीबीआई उनकी जमानत को खारिज कराने अथवा कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकेगी। ऐसे में राजीव कुमार के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। खबर है कि राज्य सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार जल्द ही अब अपनी ड्यूटी पर लौट सकते हैं।

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