Calcutta HC – राज्य सरकार ने नौकरी गंवाने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को भत्ता देने का फैसला किया था।
Calcutta HC
उस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। आज यानी शुक्रवार को जस्टिस अमृता सिन्हा इस मामले में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने इस फैसले पर 26 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसे राज्य के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। कोर्ट ने राज्य को 4 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार एफिडेविट देने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य ने ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने के फैसला किया था।
जिस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह पूरी हुई थी।