कोलकाता। सारदा चिटफंड घोटाला मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोपित कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने हटा ली है। न्यायमूर्ति मधुमति मित्रा की एकल पीठ ने कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीबीआई को यह भी निर्देश दिया है कि एजेंसी अगर कुमार को गिरफ्तार करती है तो इसके पीछे पुख्ता कारण होने चाहिए।
न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी जब चाहे राजीव कुमार को समन भेजकर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। कुमार को गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा या आरोपित के तौर पर, यह तय करने का अधिकार भी कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।