Calcutta High Court

Calcutta HC – 1 अगस्त से शुरू करना होगा बंगाल में 100 दिन का काम, हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश

कोलकाता
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Calcutta HC – पश्चिम बंगाल में एक अगस्त से 100 दिन का काम फिर से शुरू करना होगा। यह आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है।

Calcutta HC

कोर्ट ने कहा कि 100 दिन का काम शुरू करने के लिए केंद्र कोई भी शर्त लगा सकता है। लेकिन काम नहीं रोका जा सकता।

बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस चैताली चट्टोपाध्याय दास की डिवीजन बेंच इस संबंध में मामले की सुनवाई कर रही थी।

राज्य में पिछले तीन साल से 100 दिन का काम रुका हुआ है। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल यह आरोप लगा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए जरूरी पैसे रोक रखे हैं।

आरोप है कि 100 दिन के काम के लिए केंद्र द्वारा दिए गए पैसे में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। असली लाभार्थियों को उस पैसे से वंचित कर दूसरों के बैंक खातों में भेज दिया गया।

Calcutta HC ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र राज्य सरकार को कोई भी शर्त दे सकता है। हालांकि, 100 दिन का काम फिर से शुरू होना चाहिए। पूरी परियोजना को नहीं रोका जा सकता।

पश्चिम बंगाल कृषि श्रमिक संघ ने 100 दिन के काम को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। उनकी ओर से वकील विकास रंजय भट्टाचार्य यह केस लड़ रहे हैं।

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