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पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के चुनाव को कोलकाता हाईकोर्ट ने बताया अवैध

बंगाल

पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के चुनाव को कोलकाता हाईकोर्ट ने अमान्य बताया है। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित। नए सिरे से मेडिकल काउंसिल का चुनाव करना होगा, इसके लिए एडहॉक कमेटी बनानी होगी। तदर्थ समिति एक अगस्त से परिषद का कार्यभार संभालेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि नए सिरे से चुनाव कराने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाना चाहिए।”

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