कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में आंशिक ढील दी है। हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब अधिकतम 45 लोग एक बार में पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। जबकि सिंदूर खेला की अनुमति नही है।
कोर्ट ने कहा है कि बड़े पूजा पंडालों में एक समय पर अधिकतम 45 लोग जा सकते हैं। जबकि छोटे पंडालों में एक वक्त पर 10 लोगों ही जाने की इजाजत होगी। कोर्ट ने कहा बड़े पंडालों के तालिका में 60 लोगों के नाम होंगे और छोटे पंडालों में 15 लोगों के नाम होंगे। पंडाल में प्रवेश की इजाजत पाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह आठ बजे तक पंडाल के गेट पर लगानी होगी।
हाईकोर्ट ने ढाक को भी नो एंट्री जोन में जाने की इजाजत दे दी है। वे अब पंडाल के गेट के बाहर ढाक बजा सकते हैं। कोर्ट ने 300 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में बने पंडालों को बड़े पंडालों के रूप में परिभाषित किया है।
