Calcutta High Court

दुर्गा पूजा पंडाल में एंट्री को कलकत्ता HC ने दी सशर्त मंजूरी, अब 45 लोग कर सकेंगे प्रवेश

कोलकाता

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में आंशिक ढील दी है। हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब अधिकतम 45 लोग एक बार में पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। जबकि सिंदूर खेला की अनुमति नही है।

Advertisement

 

कोर्ट ने कहा है कि बड़े पूजा पंडालों में एक समय पर अधिकतम 45 लोग जा सकते हैं। जबकि छोटे पंडालों में एक वक्त पर 10 लोगों ही जाने की इजाजत होगी। कोर्ट ने कहा बड़े पंडालों के तालिका में 60 लोगों के नाम होंगे और छोटे पंडालों में 15 लोगों के नाम होंगे। पंडाल में प्रवेश की इजाजत पाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह आठ बजे तक पंडाल के गेट पर लगानी होगी।

 

हाईकोर्ट ने ढाक को भी नो एंट्री जोन में जाने की इजाजत दे दी है। वे अब पंडाल के गेट के बाहर ढाक बजा सकते हैं। कोर्ट ने  300 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में बने पंडालों को बड़े पंडालों के रूप में परिभाषित किया है।

Share from here
Please Help Save Daughter Priyanka Kumari