भाजपा के नबान्न अभियान में कानून व्यवस्था उल्लंघन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिना वजह किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है की शुभेंदू अधिकारी ने लालबाजार से निकलने के बाद कहा था कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ा गया है।
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