Advertisement
sunlight news

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने की याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने केंद्र को नाम बदलने का कारण बताते हुए तीन सप्ताह के भीतर जनहित याचिका पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। 

Advertisement
Share from here
Please Help Save Daughter Priyanka Kumari