अवैध निर्माण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिधाननगर नगर निगम (calcutta high court on illegal construction in bidhannagar) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अवैध निर्माण चल रहा है और बिधाननगर नगर पालिका आंख बंद कर रखा है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने विधाननगर नगर पालिका की भूमिका पर नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने नगर पालिका को 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही नगर पालिका को निरीक्षकों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। जो यह सुनिश्चित करेंगे कि विधाननगर नगर पालिका में अब और अवैध निर्माण नहीं हो।
