Calcutta High Court

Calcutta High Court ने दिया आदेश – 2014 टेट अभ्यर्थियों को तीन सप्ताह के भीतर दिया जाए सर्टिफिकेट

कोलकाता

Calcutta High Court में नौकरी के इच्छुक कुछ उम्मीदवारों ने एक मामला दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया कि टेट उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिला।

Calcutta High Court

उनकी शिकायत थी कि उन्हें 2014 का टेट सर्टिफिकेट नहीं मिला। मामला सीबीआई और बोर्ड के बीच टकराव के कारण अटका हुआ था।

उस मामले में सोमवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि आवेदकों को तुरंत प्रमाण पत्र मिले। हाई कोर्ट ने भी यही आदेश सीबीआई को दिया है।

सोमवार को जस्टिस अमृता सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई उन सभी प्रमाणपत्रों को तुरंत प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को सौंप दे। इसके बाद वे तीन सप्ताह के भीतर उन प्रमाणपत्रों को आवेदकों को सौंप देंगे।

Share from here