सिंगल बेंच के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) की डिवीजन बेंच से भी उलुबेरिया के बीडीओ निलाद्रीशेखर दे पर गाज गिरी है। खंडपीठ ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।
Calcutta High Court
निलंबन के आदेश को बीडीओ ने खंडपीठ में चुनौती दी थी लेकिन मामला जस्टिस सिन्हा को वापस कर दिया गया। अगली सुनवाई 3 अगस्त को जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच के सामने होने की संभावना है।