दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी को ईडी के समन को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।