Calcutta High Court ने शिक्षा विभाग को 50,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जुर्माने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुख्य सचिव के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
Calcutta High Court
मुख्य सचिव को 6 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट देनी है। पूर्वी मेदिनीपुर में 2012 की प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में स्वजन पोषण का आरोप लगा था। अदालत ने यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया कि परिवार के सहयोग से किसे नौकरी मिली। 2016 में कोर्ट ने मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया।
बोर्ड ने 2016 के कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया। इसके बाद दोबारा कोर्ट में केस दायर किया गया।उस मामले में आज कोर्ट ने जुर्माने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 12 सितंबर को है।
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