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ईडी ने जब्त की आईएमए ग्रुप की 209 करोड़ की संपत्ति

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बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को आई मोनिटरी एडवाइजर (आईएमए) ग्रुप पर शिकंजा कसते हुए इसके संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान की 209 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

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शहर स्थित निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मंसूर की 197 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक खातों में रखी गई लगभग 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। कुर्की की कुल राशि लगभग 209 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार मंसूर धन शोधन के अपराध में लिप्त हैं और उन्होंने इसी से चल और अचल संपत्तियां बनाई हैं। निदेशालय ने कई बार मंसूर खान को समन जारी किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित की है।

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