Group D के कर्मचारियों की नौकरी रद्द होने के बाद भी फिलहाल वेतन वापस नहीं करना होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी किया। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज आदेश दिया कि जिन लोगों की नौकरी की सिफारिश रद्द कर दी गई है, उनको वेतन फिलहाल वापस नहीं करना होगा। हालांकि, नौकरी की सिफारिश रद्द करने का आदेश लागू रहेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ग्रुप डी भर्ती में 1 हजार 911 लोगों की नौकरी की सिफारिश रद्द करने का आदेश दिया। वेतन रोकने का भी आदेश दिया। बेरोजगारों ने वेतन रोकने के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। सवाल उठाया, पांच साल की मेहनत के बदले वेतन मिला। फिर वह पैसा क्यों लौटाया जाए? इसी दिन उस मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने वेतन वापसी के आदेश पर रोक लगा दी। 3 मार्च को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।
