नई दिल्ली। शनिवार को राजधानी में वस्तु एवं सेवाकर परिषद् की हुई बैठक में 40 वस्तुओं एवं सेवाओं की कर दर में कटौती की गई है। इससे सिनेमा के टिकट, लिथियम आयन बैटरी के पावर बैंक, मॉनिटर, टीवी, टायर सस्ते होंगे। वहीं सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स की दर में कोई कटौती नहीं की गई है। नई जीएसटी दरें 01 जनवरी, 2019 से प्रभावी होंगी।
दिल्ली में राज्यों के वित्तमंत्रियों सहित जीएसटी परिषद् के अन्य सदस्यों के साथ हुई बैठक के बाद केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रेसवार्ता कर इस बारे में जानकारी दी। जेटली ने कहा कि फिटमेंट कमेटी के सुझावों को माना गया है। आज की गई कर दर में कटौती से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। उन्होंने बताया कि 40 उत्पादों के करों में कटौती की गई है जिसमें से 33 वस्तुओं को 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत कर दर पर लगाया गया है। वहीं सात वस्तुओं को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कर दर के तहत लाया गया है।
जेटली ने कहा कि वर्तमान में 28 प्रतिशत की कर दर में 34 वस्तुएं थीं, जिनमें लक्जरी और ‘सिन गुडस’ शामिल थे। जीएसटी परिषद ने शनिवार को अपनी बैठक में इस सूची से 6 वस्तुओं को बाहर कर दिया है। ताजा जीएसटी दर में कमी से सरकार के राजस्व पर कुल 55 सौ करोड़ रुपये की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी वसूली इस साल अपेक्षा से कम रही है। फिलहाल एसी और डिशवॉशर पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी घटाने से 13 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ता ऐसे में उसपर चर्चा नहीं हुई। ऑटो पार्ट्स पर दर घटाने से राजस्व पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। रियल स्टेट के क्षेत्र में जीएसटी को लेकर अगली बैठक में चर्चा होगी। जीएसटी परिषद की अगली बैठक जनवरी में होगी।
100 रुपये से अधिक के सिनेमा टिकटों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत और 100 रुपये तक के सिनेमा टिकटों पर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। वाहनों को ले जाने वाले माल के तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की जाएगी।
पल्सिस, ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक, गियर बॉक्स आदि, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी, रबर के पुन: चलने या इस्तेमाल किए गए वायवीय टायर, लिथियम आयन बैटरी के पावर बैंक (लिथियम आयन बैटरी पहले से ही 18 प्रतिशत के दायरे में है), डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम कंसोल और अन्य खेल और खेल आवश्यकताओं से जुड़े सामान पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है।
सब्जियां(बिना पकाए या पानी में भाप या उबाल कर पकाया जाता है), जमे हुए, ब्रांडेड और एक यूनिट कंटेनर में डाल दिये गए, सब्जी अनंतिम रूप से संरक्षित(उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, नमकीन पानी में, सल्फर पानी में या अन्य परिरक्षक समाधानों में) पर जीएसटी दर शून्य कर दी गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों पर जीएसटी 5 प्रतिशत रहेगी।
विकलांग व्यक्तियों की गाड़ी के लिए पुर्जे और सामान पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, कॉर्क मोटे तौर पर चुकता या डीबग किए गए, प्राकृतिक कॉर्क के लेख, एग्लोमेरेटेड कॉर्क पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और संगमरमर के मलबे पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। प्राकृतिक काग, छड़ी, फ्लाई ऐश ब्लॉक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंकों द्वारा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को छूट दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए गैर-अनुसूचित या चार्टर परिचालनों द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा जीएसटी की समान दर लागू होगी जैसा कि इकोनॉमी क्लास में समान उड़ानों पर लागू होता है।
