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आज से दही, लस्सी, पनीर व शहद पर चुकानी होगी जीएसटी, होटलों पर भी पड़ेगा असर

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हाल ही में जीएसटी परिषद ने 18 जुलाई यानी आज से कई वस्तुओं के दामों में बदलाव का फैसला किया था जिन्हें खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा। 

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सरकार ने 5,000 रुपये से अधिक रेंट वाले हॉस्पिटल रूम पर भी जीएसटी लगा दिया है। आज से सरकार यहां भी 5 फीसदी की दर से GST वसूलेगी। पहले असप्तालों के ऐसे कमरों पर GST की दरें नहीं लागू थीं।

 

1000 रुपये वाले होटल रूम भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं। साथ ही, 7500 रुपये प्रति दिन वाले होटल रूम पर 12 परसेंट और 7500 रुपये से अधिक रेट वाले होटल रूम पर 18 परसेंट टैक्स लगेगा।

 

इसके अलावा प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच फीसदी टैक्स लगता था। चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी। 

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