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Gyanvapi मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी, मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को

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Gyanvapi विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है। 

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यह नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने हिन्दू पक्षों के द्वारा दायर पिटीशन पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

मामले पर वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा,ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था। एक आवेदन दायर किया गया था कि वाराणसी जिला न्यायालय के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें समेकित कर दिया जाए, ताकि सभी सुनवाई एक ही अदालत में हो।

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