ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई आज

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई आज होगी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण की कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाए हैं।मुस्लिम पक्ष के मुताबिक 1991 प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट के मुताबिक मंदिर पक्ष के मुकदमे का आधार ही नहीं बनता।

 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जल की अदालत को ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई आठ हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया है।

 

आज जो सुनवाई होनी है वह मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर है जिसमें मंदिर पक्ष के मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और वाराणसी की चार महिलाएं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने 18 नवंबर 2021 को सिविल कोर्ट में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का अधिकार देने के लिए वाद दाखिल किया था। जिस पर जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन का आदेश दिया। जिसके बाद परिसर कर सर्वे किया गया और रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई।

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