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‘हर घर तिरंगा’ अभियान का आगाज, जानें राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जरूरी नियम

देश

15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चारों ओर उत्साह नजर आ रहा है। सरकार भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रही है। हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत हुई है।

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आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान  भी चलाया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर तिरंगा फहराएं। 

क्या है हर घर तिरंगा अभियान?

तिरंगा अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। 13 से 15 अगस्त के बीच जन भारत के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सरकार का प्लान है।

2002 में फ्लैग कोड में बदलाव के बाद आम आदमी को ये अधिकार मिला। आज जब हर घर तिरंगा फहराने की बात हो रही, ऐसे में तिरंगे के फ्लैग कोड के प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं।

तिरंगा फहराने के नियम
1. तिरंगा का सम्मान सर्वोपरि हो
2. झंडा कभी उल्टा नहीं होना चाहिए
3. गंदा या फटा हुआ झंडा नहीं फहराना चाहिए
4. झंडे को किसी के भी समक्ष झुकाया नहीं जाए
5. तिरंगे के आसपास कोई दूसरा ध्वज उससे ऊंचा न हो, न ही उसकी बराबरी पर हो
6. जिस पोल पर तिरंगा फहराया जाए, उस पोल पर कुछ और न रखा जाए, फूल माला भी नहीं
7. तिरंगा फहराते समय न वो जमीन पर लगे न पानी में
8. राष्ट्र ध्वज पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए
9. तिरंगा किसी के परिधान पर नहीं होना चाहिए
10. तिरंगा घर के किसी सामान कुशन या रुमाल पर भी नहीं होना चाहिए।

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