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जम्मू और कश्मीर में बदले नियम, दूसरे राज्य के पुरुष भी बनेंगे स्थानीय निवासी

जम्मू कश्मीर
Please Help Save Daughter Priyanka Kumari

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नियमों के मुताबिक अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग, जिन्होंने कश्मीरी महिला से शादी की है, उनके पति भी अब स्थायी निवासी बन सकते हैं। सरकार उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करेगी।

जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए लागू था, तब तक ऐसी दशा में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था। अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था।

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