Jaynagar में सीपीएम को प्रवेश करने की अनुमति कलकत्ता हाई कोर्ट ने दे दी है। सायन चक्रवर्ती ने गांव में राहत सामग्री वितरण को लेकर सीपीएम की ओर से सोमवार को मामला दायर किया।
Jaynagar
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पुलिस पर अति सक्रियता का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी।
इस दिन कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी के कुल चार सदस्य राहत सामग्री के साथ जा सकते हैं। उनके साथ चार पुलिस अधिकारी भी रहेंगे।
गौरतलब है कि जयनगर में तृणमूल नेता की मौत के बाद आरोप लगा था कि सीपीएम ने पूरे गांव में आग लगा दी।
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