कंबल मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को जमानत मिल (Jitendra Tiwari Gets Bail) गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। जीतेंद्र तिवारी आसनसोल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डिवीजन बेंच ने पाया कि जिस मामले में जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया था, उसकी जांच अभियुक्त की हिरासत में करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्हें जांच के लिए बुलाया जा सकता है।
