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K. Kavitha को कोर्ट से नहीं मिली राहत… जमानत याचिका खारिज

तेलंगाना

K. Kavitha को कोर्ट से राहत नही मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई है।

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K. Kavitha

कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए की धारा 45 और एक प्रावधान का हवाला दिया था जो महिलाओं को अपवाद प्रदान करता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें पीएमएलए की धारा 45 का लाभ नही मिलना चाहिए।

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