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Supreme Court

Kanwar Yatra nameplate – दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं, नेमप्लेट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

देश उत्तर प्रदेश

Kanwar Yatra nameplate – उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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Kanwar Yatra nameplate

सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है।

राज्यों के जवाब देने तक आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी।

खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी है और कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे इसका ध्यान रखे।

मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपने दलीलों कहा कि यह एक चिंताजनक स्थिति है।

अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील सी यू सिंह ने दलील दी कि शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा है।

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