Krishna Janmabhoomi Idgah Case – कृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया।
Krishna Janmabhoomi Idgah Case
सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज किया।
हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह का ढाई एकड़ का क्षेत्र कोई मस्जिद नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण का गर्भगृह है।
मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि यह विवाद 1968 के समझौते का है और इतने साल बाद समझौते को चुनौती देना उचित नहीं है।
उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को अस्वीकार कर दिया।