Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case – श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज यानी बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा।
Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case
पोषणीयता को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की अदालत में सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को “हटाने” की मांग करते हुए कई मुकदमे दायर किए गए हैं।
वादियों का दावा है कि औरंगजेब-युग की मस्जिद मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई थी। मस्जिद प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में इन मुकदमों को चुनौती दी है।
बता दें कि श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही इदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष -मस्जिद प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया है कि मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत वर्जित हैं।
