Mahua Moitra ने संसद से निलंबन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर आज अदालत में सुनवाई हुई।
Mahua Moitra
सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सिर्फ एक आधार पर मेरी मुवक्किल को निष्कासित किया गया।
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें केवल अपनी लॉगिन आईडी साझा करने के कारण निष्कासित किया गया है।
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी आप स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ओटीपी हीरानंदानी के साथ साझा किया।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव को नोटिस कर जवाब मांगा है। महासचिव को 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
