Mandarmani Hotels – मंदारमनी में 140 होटल और रेस्तरां को ध्वस्त करने का आदेश पूर्वी मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने दिया था।
Mandarmani Hotels
हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश पर रोक लगाई थी। पुरे घटनाक्रम के बाद मंदारमनी के व्यापारी जिला आयुक्त के नोटिस से चिंतित होकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया।
आख़िरकार कोर्ट ने उस मामले में स्टे दे दिया। कोर्ट ने कहा कि मंदारमनी के किसी भी होटल को फिलहाल नहीं तोड़ा जा सकता।
Mandarmani Hotels – जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश दिया है कि 13 दिसंबर तक होटल को तोड़ने पर अंतरिम रोक रहेगी।
यानी 13 दिसंबर तक होटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को फिर होगी।